Home मध्यप्रदेश कृषि ऋण वसूली के संबध में अदालत का सख्त आदेश

कृषि ऋण वसूली के संबध में अदालत का सख्त आदेश

0

विदिशा

मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा गुरोद द्वारा श्री बड़े लल्ला खान निवासी ग्राम बबचिया तहसील नटेरन, जिला विदिशा (म.प्र.) को कृषि ऋण स्वीकृत किया गया था। ऋणी द्वारा नियमित भुगतान नहीं करने से ऋण खाता अवमानक आस्ति (NPA) में वर्गीकृत हो गया। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि ऋण कि वसूली हेतु,  ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) जबलपुर में वाद दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा लोकधन की वसूली के लिये बैंक के पक्ष में आदेश पारित कर ऋणी श्री बड़े लल्ला खान की ग्राम बबचिया तहसील नटेरन, जिला विदिशा (म.प्र.) में स्थित 6.879 हेक्टेयर कृषि भूमि खसरा नं.- 8259, 266, 267/2, 272, 362, 369, 375, 270, 358, के अटैचमेंट आदेश पारित किये। अटैचमेंट आदेश के निष्पादन हेतु माननीय न्यायालय द्वारा एडवोकेट श्री शुभ चौधहा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया। अटैचमेंट आदेश के अनुपालनार्थ दिनांक 05.04.2025 को मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा गुरोद के शाखा प्रबंधक एवं क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में कोर्ट कमिश्नर द्वारा माननीय न्यायालय के अटैचमेंट आदेश को निष्पादित करवाया गया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here