Home मध्यप्रदेश रेल संपत्ति चोरी के दो आरोपी और एक कबाड़ी गिरफ्तार, आरपी(यू)पी एक्ट...

रेल संपत्ति चोरी के दो आरोपी और एक कबाड़ी गिरफ्तार, आरपी(यू)पी एक्ट के तहत मामला दर्ज

0

रेल संपत्ति चोरी के दो आरोपी और एक कबाड़ी गिरफ्तार, आरपी(यू)पी एक्ट के तहत मामला दर्ज

भोपाल यार्ड से चुराए गए लोहे के पट्टे और जाली की कबाड़ी की दुकान से हुई बरामदगी

भोपाल
 मंडल रेल प्रबंधक श्री देवाशीष त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री प्रशांत यादव के निर्देशन में रेल संपत्ति की सुरक्षा एवं चोरी रोकने हेतु चलाए जा रहे सतत अभियान के तहत रेल सुरक्षा बल द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
आरपीएफ पोस्ट भोपाल की टीम – उप निरीक्षक अवधेश कुमार, आरक्षक मनीष और आरक्षक कृष्ण कुमार – द्वारा भोपाल यार्ड में गश्त के दौरान मंडल स्टोर के पास दो संदिग्ध व्यक्तियों को सफेद प्लास्टिक की बोरी में वजनी सामान ले जाते हुए पकड़ा गया। पूछताछ पर दोनों ने अपना नाम जाफर शाह  एवं मोहित राजपूत बताया।

बोरी की तलाशी लेने पर उनके पास से चार नग रेलवे के लोहे के पट्टे बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने लगभग 8-10 दिन पहले प्लेटफार्म नंबर 3 की नाली से लोहे की जाली और एक लोहे की पट्टी भी चुराई थी, जिसे उन्होंने हाउसिंग बोर्ड स्थित कबाड़ी सलमान उर्फ गब्बर को बेच दिया था।

दोनों आरोपियों की निशानदेही पर कबाड़ी सलमान से पूछताछ की गई, जिसने चोरी का सामान खरीदने की बात स्वीकार की। उसकी दुकान से रेलवे जाली और टाईबार के टुकड़े बरामद किए गए, जिनकी मौके पर वीडियोग्राफी की गई।

आरपीएफ टीम ने विधिवत कार्यवाही करते हुए आरोपियों को पोस्ट लाकर उनके अपराध स्वीकारोक्ति बयान दर्ज किए और तीनों – जाफर शाह, मोहित राजपूत और सलमान उर्फ गब्बर – के विरुद्ध आरपी(यू)पी एक्ट की धारा 3A के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

रेल प्रशासन यात्रियों और आम नागरिकों से अपील करता है कि रेल संपत्ति की सुरक्षा में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की
सूचना तत्काल निकटतम आरपीएफ पोस्ट या हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here