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CG में 5 दिन मांस-मटन की बिक्री पर रोक, उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

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रायपुर.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी धार्मिक पर्वों को देखते हुए नगर पालिक निगम ने बड़ा फैसला लिया है। निगम के सम्पूर्ण क्षेत्र में निर्धारित पांच दिनों तक पशुवध गृह और सभी मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

5 दिन बंद रहेगी मांस-मटन की दुकानें
रायपुर नगर पालिक निगम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, श्री गणेश चतुर्थी 14 सितंबर, पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस 15 सितंबर, डोल ग्यारस 22 सितंबर, अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर और पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा 26 सितंबर 2026 को नगर निगम क्षेत्र में पशुवध गृह एवं सभी मांस-मटन विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी।

इन्हें दी गई आदेश के पालन की जिम्मेदारी
निगम ने आदेश के पालन की जिम्मेदारी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को दी है। संबंधित अधिकारी अपने-अपने जोन क्षेत्रों में मांस-मटन दुकानों का सतत पर्यवेक्षण करेंगे और प्रतिबंध का व्यवहारिक रूप से पालन सुनिश्चित कराएंगे।

होटलों पर भी रहेगी नजर
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम की टीम होटल और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी निगरानी रखेगी। इन पावन पर्वों के निर्धारित दिनों में यदि किसी होटल या अन्य स्थान पर मांस-मटन का विक्रय करते पाया गया, तो मौके पर ही सामग्री की जप्ती की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ यथोचित कार्रवाई भी की जाएगी।

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